Gyanvapi Masjid Case:कोर्ट ने पूजा के लिए दिए आदेश ज्ञानवापी ,केस में 30 साल बाद आया बड़ा फैसला.
Gyanvapi Masjid Case : काफी दिनों से विवाद में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने वाराणसी जिल्हा कोर्ट ने आज बुधवार को अपना फैसला सुनाया हे। वाराणसी जिल्हा कोर्ट ने अपने फैसले मे हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने मई पूजा पाठ की इजाजत दी है.
वाराणसी जिल्हा कोर्ट ने जिल्हा प्रशाशन को आदेश दिए की साथ अंदर वहा पूजा पाठ की व्यवस्था की जाये।
ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने पर दोनो पक्ष की बहस सुनने बाद वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला रिज़र्व रखा था
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने पूजा पाठ का पूर्व इतिहास बताते हुए कहा की १९९३ सोमनाथ व्यास और उनका परिवार मस्जिद तहखाने मई पूजा पाठ करते थे। जिसको आगे चलकर मुलायम सिंह ने कराया था। हिन्दू पक्ष के वकील ने कोर्ट मे यह भी कहा था की उन्हें कोर्ट वहा पूजा पाठ की अनुमति दे हिन्दू पक्ष के मुताबिक अंजुमन इंतेजामिया यहाँ पर कब्ज़ा कर सकते हे।
हालाकि मुस्लिम पक्ष ने हिन्दू पक्ष की इस बात का विरोध किया था की हिन्दुओ को वह पाठ की इज्जाजत नहीं मिलनी चाहिए पर वाराणसी जिल्हा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तमाम बातो को खारिज किया.
Asaduddin Owaisi On Gyanwapi Masjid 2024 .एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाराणसी जिल्हा कोर्ट के इस आदेश को पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत की इजाजत देना गलत है.ये सविधान के खिलाफ है.
असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी जिल्हा कोर्ट के पूजा के आदेश को देखते हुए यह भी कहा ही बाबरी मस्जिद का फैसला आस्था के बुनियाद पर आने से ये ज्ञानवापी जैसी तमाम चीज़े खुल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला देते हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया था तो ये निचली अदालते वुसको फॉलो क्यों नहीं कर रही।